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इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, बेटे की चाहत में कर रहे बेटियों की भ्रूण हत्या

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Posted On:Thursday, December 11, 2025

इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले भारतीय मूल के परिवारों के बीच लिंग-चयनित गर्भपात (Sex-selective abortion) को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है, जिसने यूके सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कुछ भारतीय परिवार, विशेष रूप से बेटे की चाहत में, बेटियों का भ्रूण हत्या कर रहे हैं। कई मामलों में यह सामने आया है कि माता-पिता ने तीसरी या उससे अधिक बेटियों की भ्रूण हत्या की है।

हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड डिस्पैरिटीज द्वारा किए गए एक विश्लेषण में साल 2017 से 2021 तक के डेटा का अध्ययन किया गया। इस विश्लेषण में भारतीय मूल के बच्चों में जन्म के क्रम (Birth Order) पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से उन बच्चों पर जिनका जन्म क्रम तीन या उससे ज़्यादा था।

असंतुलित लिंगानुपात

डेटा में पाया गया कि जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth) गंभीर रूप से असंतुलित था। आमतौर पर, प्राकृतिक लिंगानुपात 100 लड़कियों पर लगभग 105 से 107 लड़कों तक होता है। हालांकि, रिपोर्ट में भारतीय मूल के परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों में यह अनुपात 100 लड़कियों पर 113 लड़कों तक पाया गया। यह अनुपात 107 की सामान्य सीमा से कहीं ज़्यादा है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि गर्भपात के माध्यम से बच्चों का लिंग-चयन किया जा रहा है।

रिपोर्ट के आँकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान इंग्लैंड और वेल्स में दो या उससे ज़्यादा पिछले जन्म वाले भारतीय मूल के परिवारों में लगभग 400 लिंग-चयनित गर्भपात हुए होंगे। 2017 और 2021 के बीच, भारतीय मूल की महिलाओं के कुल 13,843 गर्भपात हुए, जिनके पहले दो या उससे ज़्यादा जीवित या मृत बच्चे पैदा हुए थे।

सरकार का कड़ा रुख और नियम

इस चिंताजनक रिपोर्ट पर, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग के एक प्रवक्ता ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और वेल्स में लिंग-चयनित गर्भपात पूरी तरह से अवैध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने दृढ़ता से कहा कि लिंग, गर्भावस्था को समाप्त करने का कानूनी आधार नहीं है, और किसी भी डॉक्टर के लिए केवल इसी कारण से गर्भपात करना एक आपराधिक अपराध है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि जिसके पास भी इस अवैध कार्य का सबूत है, उसे इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।

इंग्लैंड और वेल्स में गर्भपात से संबंधित नियम यह कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से, गर्भपात कराना अभी भी 1861 के ‘Offences Against the Person Act’ के तहत एक अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि, मौजूदा कानून में कई छूट दी गई हैं, जिसके तहत 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था में डॉक्टरों की अनुमति के बाद ही गर्भपात कराया जा सकता है, बशर्ते कि माँ या बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा हो। लिंग-चयन के लिए गर्भपात करना इस कानून के तहत एक गंभीर उल्लंघन है।


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